उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि उस व्यक्ति की मौत लू लगने के वजह से हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, SDM को देना जरूरी होगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की चुनाव में ड्यूटी लगी है और उसकी मौत लू लगने के कारण होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने जिले में लोगों को लू से बचाने की पूरी व्यवस्था करें। बिजली कटौती न हो, पेयजल की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हों। ताकि लू से होने वाली मौतों को रोका जा सके।
लू से मरने वाले परिवार को चार लाख और चुनाव ड्यूटी में मौत पर 15 लाख देगी योगी सरकार
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