बच्चों को दो पहिया या चार पहिया गाड़ियाँ देने वाले पैरेंट्स अब सावधान हो जाएं।..क्योंकि 8 जुलाई से नाबालिग अगर वाहन चलाते पकड़े गए तो पैरेंट्स को जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर 8 जुलाई से राजधानी लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है….
आयुक्त ने इस संबंध में पत्र जारी कहा कि 18 साल से कम आयु के किशोरों द्वारा दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चेकिंग में अगर नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक या संरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और 12 माह के लिए वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाए। नियमों के उल्लंघन पर नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
Add Comment