Home » सुप्रीम कोर्ट के बाद अब HC ने जताई बुलडोजर एक्शन पर नाराज़गी
BJP Supreme court

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब HC ने जताई बुलडोजर एक्शन पर नाराज़गी

AllahabadHighcourt-Bulldozeraction
AllahabadHighcourt-Bulldozeraction

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया।

कोर्ट ने इस मामले में अब यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि जमीन विवाद के केस में आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी की आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने बिना सुनील का पक्ष सुने, 22 जुलाई को उनका घर गिराने का आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया था। हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी है।

AllahabadHighcourt-Bulldozeraction