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Supreme court Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के बिना देश में नहीं चलेगा बुलडोजर

Bulldozeraction-SupremeCourt
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बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहें बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही यूपी की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। आपको बता दे, इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जिस दिन से बुलडोजर चल रहा है हम लोग ये बात कहते आए है कि यह असंवैधानिक है, लेकिन हमारे सीएम योगी और उनकी सरकार के लोग बुलडोज़र का इतना महिमामंडन कर रहे थे, जैसे बुल्डोजर ही न्याय हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया।

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