सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें युवकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती से जुड़े नियमों की चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदली नहीं जा सकती। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह अहम फैसला लेते हुए कहा, कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ ही खत्म होती है। और इसे तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दे दें।
आपको बता दें, यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के स्टाफ में 13 ट्रांसलेटर के पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। जहां हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाए जिन्होंने कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। चौकाने वाली बात ये थी कि जब हाई कोर्ट ने पहली बार भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की थी तो इस 75 प्रतिशत के मानदंड का जिक्र ही नहीं किया गया था।
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