दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पूर्व आईएएस पर सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और ओबीसी-दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का केस दर्ज है। दरअसल, कोर्ट ने कहा कि पूजा द्वारा उठाये गए कदम सिस्टम में हेरफेर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने कहा धोखाधड़ी का यह क्लासिक उदाहरण ना केवल संवैधानिक निकाय बल्कि पूरे समाज को धोखा देता है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा, कि दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है, और बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही कहा कि साजिश के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल पूजा पर आरोप है कि दफ़्तर ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अनुचित मांगे पूरी कर दी थी। कलेक्टरेट के कई अफसरों ने इस सम्बन्ध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दी। जिसके बाद पुणे के डीएम सुहास दिवसे ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत भी की।
पूर्व IAS पूजा खेडकर को बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
11 hours ago
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