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सरकार बनवाए बुलडोजर एक्शन से गिराए गए मकान

YOGI ADITYANATH
YOGI ADITYANATH

योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों पर कड़ी नाराज़गी जताई है। न्यायमूर्ति अभय और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि, “अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज है या नहीं।” इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करती है। पीठ ने आगे कहा कि, जो भी मकान गिराए गए हैं उन्हें फिर से बनाने होंगे। और भविष्य में भी बिना कार्यवाही के गिराए गए मकानों को, सरकार को मकान वापस बना कर देना होगा।

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