RBIAction: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए 4 बैंक और एक फाइनेंस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसजी फिनसर्व लि. पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना कंपनी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ खास शर्तों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने कहना है कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित कुछ खास शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ है।
RBI ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने सीओआर की शर्तों का पालन नहीं करने के बाद भी लोगों से पैसे डिपॉजिट के तौर पर पैसे लेकर लोन दिए हैं।
इसके साथ ही, RBI ने कुछ अन्य मानदंडों के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए तीन और सहकारी बैंकों जैसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश पर जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि आरबीआई का मकसद इन संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला लेना नहीं है। आपको बता दें, आरोपों की पुष्टि होने के बाद ही केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
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