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पुणे कोर्ट का बार और पब मालिकों को सख्त निर्देश,पीने की लिमिट तय करें

महाराष्ट्र के पुणे का पोर्श कार हादसा सुर्खियों में बना हुआ है लग्जरी कार से दो इंजीनियर्स को रौंदने वाले नाबालिग लड़के की रिहाई चर्चा में है..इस मामले में पुणे की एक स्थानीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बार और पब ऑपरेटर्स को निर्देश भी दिए हैं..कोर्ट ने पब और बार ऑपरेटर्स से कहा है कि वे अपने ग्राहकों के लिए शराब परोसने की लिमिट तय करें क्योंकि लोगों को शराब पीने के बाद अपने वाहन चलाकर घर भी लौटना होता है..बता दे की कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को 24 मई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है. इस मामले में आरोपी नाबालिग के पिता और अलग- अलग रेस्तरां के दो मैनेजर्स को रिमांड पर भेजा गया है.