
दिल्ली में बने हिमाचल भवन को हाइकोर्ट ने नीलाम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए बिजली कंपनी को भवन की नीलामी करने की छूट दी है ताकि वह अपनी 64 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर सकें जो अब ब्याज सहित 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है। कोर्ट का यह निर्णय हिमाचल सरकार के लिए गंभीर संकट है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी रकम वसूलने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच करने और ब्याज की रकम उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अभी हाईकोर्ट के उन आदेशों को नहीं पढ़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली से हिमाचल भवन की नीलामी की बात कही है।
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