जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले से जनता के मन में सवाल उठा है कि क्या अब कार बेचना उनको महंगा पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये जीएसटी रेट उन लोगों पर लगाया जाएगा जो पुरानी गाड़ियों की खरीदी-बिक्री का बिजनेस करते हैं। इसलिए यदि कोई आम आदमी किसी अन्य व्यक्ति को पुरानी कार बेचता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह नियम सभी पुराने वाहनों पर लागू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हों या पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन। आपको बता दें कि इससे पहले, अलग-अलग तरह के वाहनों पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होती थीं। अब जीएसटी काउंसिल ने सभी पुराने वाहनों के लिए एक समान 18 फीसदी की दर तय कर दी है।
पुरानी कार बेचना नहीं पड़ेगा महंगा
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