MUDA लैंड स्कैम में कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है।दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सिद्धारमैया पर केस चलाने की मंजूरी भी दे दी है। केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं।
आपको बता दें कि ये मामला 3.14 एकड़ की एक ज़मीन के टुकड़े का है जो सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। इस मामले में बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी सरकार पर हमला करते हुए उनपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है।
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