मणिपुर में गुरुवार को सशस्त्र बल अधिनियम लागू कर दिया गया है। राज्य में लगातार हो रही जातीय हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच जिलों की सीमाओं को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए 31 मार्च 2025 तक ये अधिनियम लागू रहने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के तहत इम्फाल, जिरिबाम, लामसांग, मोईरांग और लिमाखोंग की सीमाओं पर विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए सशस्त्र बल अधिनियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि सशस्त्र बल अधिनियम “अशांत क्षेत्रों को शांत करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। जिसमें सुरक्षाबलों और पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है कि वो कानून का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी वारंट के कार्यवाही कर सकती है। साथ ही यह अधिनियम बिना किसी वारंट घरों की तलाशी लेने और किसी भी प्रकार का विद्रोह करने वालों को गोली मारने का अधिकार देता है।
मणिपुर में लागू हुआ सशस्त्र बल अधिनियम
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