दिल्ली सरकार द्वारा यमुना नदी के तट पर छठ उत्सव मनाने पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए अदालत में दायर की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है।
अदालत ने ये भी कहा है कि यमुना किनारे पूजा पर यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लगाया गया है, अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। वहीं लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा एक हजार से अधिक घाट पर टेंट, लाइट्स, साफ़-सफ़ाई, सुरक्षा आदि सभी चीजों का इंतजाम किया गया है। साथ ही मैथली-भोजपुरी अकादमी ने घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ताकि श्रद्धालु खुशी और उल्लास के साथ इस महापर्व को मना सकें।
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