आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में सरकार ने लोन सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दिया है। इस योजना का लाभ केवल उन लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पूर्व में लिया गया कर्ज चुका दिया हो।
इसके साथ ही केन्द्र सरकार कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देगी जैसे:
- इसके लिए केवल भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं।
- बैंक डिफॉल्ट हिस्ट्री होने पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- कॉरपोरेट संस्थाएं इस योजना के तहत लोन नहीं ले पाएंगी।
- बैंक अकाउंट अनिवार्य है, और आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना में दिए जाने वाले लोन को लोगों को तीन श्रेणियों शिशु, किशोर, और तरुण में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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