सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ की घटना की सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई भगदड़ से संबंधित है, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और कुछ की मौत हो गई थी। अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि मामले की जांच और कार्रवाई के लिए उचित राज्य स्तरीय न्यायिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समितियों और आयोगों का अनुसरण करना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि स्थानीय न्यायालयों में इस मामले को लेकर पहले से ही कार्यवाही चल रही है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।
हाथरस भगदड़ की घटना ने पूरे देश में चिंता पैदा कर दी थी, और इस पर व्यापक चर्चा हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।
इस निर्णय के बाद, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे राज्य सरकार और स्थानीय न्यायालयों में अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे और न्याय की प्राप्ति के लिए सभी संभावित उपाय अपनाएंगे।
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