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Uttar Pradesh

आरोपियों के घर बुधवार तक नहीं चलेगा बुलडोजर, SC ने लगाई रोक

BahraichViolence-BulldozerAction
BahraichViolence-BulldozerAction

उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गापूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शुरू होने वाली बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कोई कार्रवाई न करने आदेश दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने घरों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ करने के लिए जारी की गयी नोटिस पर जल्द सुनवाई की मांग पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि वह बुधवार को इस पर विचार किया जायेगा और तब तक उत्तरप्रदेश सरकार के वकील से कार्रवाई टालने को कहा है। बता दें, पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों को नोटिस दिया है, दरअसल उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कथित रूप से हिंसा में शामिल 23 लोगों के घरों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण बताते हुए नोटिस दी थी। साथ ही तीन दिन में जवाब देने को भी कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस समय को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था।