वक्फ बोर्ड का राजस्व संपत्तियों पर दावा खत्म। जी हां, शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई साल 1952 तक की संपत्ति पर ही वक्फ का दावा मान्य होगा और 1952 के बाद वक्फ के नाम से दर्ज की गई जमीनों पर सिर्फ केंद्र सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि इस नियम के लागू हो जाने से अब वक्फ यदि किसी संपत्ति पर अपने नाम का दावा राजस्व विभाग में करता है तो राजस्व विभाग यह देखेगा कि वक्फ के नाम से 1952 में वह संपत्ति थी या नहीं। अगर 1952 में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज नहीं पाए गए तो वक्फ की वो संपत्ति अमान्य होगी। इसके साथ ही अब वक्फ की एक सदस्यीय कमेटी की जगह इसे दो सदस्यीय कमेटी कर दिया गया है और इसकी उम्र 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष तक कर दी गई है।
राजस्व संपत्तियों पर वक्फ का दावा खत्म
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