पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया।इस बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 रखा गया है। इस प्रस्तावित कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। ममता सरकार ने इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद विधानसभा में पेश किया गया था। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है।
पश्चिम बंगाल में “अपराजिता” पास
5 months ago
88 Views
1 Min Read
You may also like
About the author
Anshi
Posts
Allahabad • India News • Religious • Spirituality
भारत में 80 प्रतिशत मस्जिदें मंदिरों के ऊपर
3 days ago
Add Comment