संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के जजों ने शुक्रवार को इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को रोकने का आदेश दिया..अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसले में कहा ‘मार्च में कोर्ट की ओर से आदेशित अस्थायी उपाय अब पूरी तरह घिर चुके फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति के लिए काफी नहीं हैं और हालात अब एक नए इमरजेंसी ऑर्डर के लायक हो गए हैं..कोर्ट ने कहा कि इजरायल को राफा में अपना सैन्य हमला तुरंत रोकना चाहिए, प्रिटोरिया की ओर से इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाए जाने के मामले में समाधान की मांग किए जाने के एक हफ्ते बाद, कोर्ट ने इजरायल को राफा में अपना हमला रोकने का आदेश दिया और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध का समर्थन किया..बता दे की इजरायल ने मामले में नरसंहार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया और कोर्ट में कहा कि गाजा में उसके ऑपरेशन आत्म-रक्षा के लिए हैं और हमास के आतंकवादियों को टारगेट करते हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था.
ICJ का अहम फैसला, राफा पर अपना हमला रोके इजरायल
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