राजधानी लखनऊ में 15 सितम्बर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गयी है। यह आदेश राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने कई चीजों पर कड़े प्रतिबन्ध भी लगा लगा दिए हैं। आइये जानते हैं किन- किन चीजों पर लगेगा प्रतिबन्ध,
क्यों लागू की गई धारा 163
राज्य सरकार ने बारावफ़ात, विश्कर्मापूजा, ईद-ऐ- मिलाद , अनंत चतुर्दशी, गाँधी जयंती और शारदीय नवरात्र, विजयदशमी, दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश में 15 सितम्बर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की है।
नुकीले हथियार ले जाना प्रतिबंधित
आपको बता दें, धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के आसपास ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। साथ ही शहर के अंदर तेज धार वाले नुकीले हथियार व विस्फोटक पदार्थ, बन्दूक-पिस्टल आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर रोक
बता दें, राजधानी लखनऊ में लगातार विपक्षी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही थी जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने यह आदेश दिया किया कि धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ में कहीं भी 4 या उससे अधिक लोगों की भीड़ नहीं दिखाई देनी चाहिए। साथ ही बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी गई है।
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