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दिल्ली हाईकोर्ट से स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को बड़ा झटका

स्वाति-मालीवाल-केस
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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बिभव कुमार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में राहत की मांग की थी। यह मामला दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसमें बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर बिभव कुमार को कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर कई आरोप लगाए थे, जिनमें वित्तीय अनियमितताएं और पद के दुरुपयोग के आरोप शामिल थे। इन आरोपों के चलते बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

इस फैसले के बाद बिभव कुमार को कानूनी रूप से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्वाति मालीवाल और उनके समर्थकों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है।

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