भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और FIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग भी की है। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि दिल्ली की निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ तय किए गए सभी आरोपों को भी खारिज किया जाए। इस याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत में सुनवाई होनी है।
आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों को कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और उनका पीछा करने के लिए करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट में 4 राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयान थे, जिसमें एक रेफरी, एक कोच, पहलवान, और एक फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल थे।
केंद्र को मिला 4 सप्ताह का समय
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI)के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। केंद्र ने निर्णय लेने में संविधान का पालन न करने पर नए पदाधिकारी चुने जाने के 3 दिन बाद 24 दिसंबर 2023 को WFI निलंबित कर दिया था।
केंद्र ने कहा है कि वह पिछले साल महासंघ में हुए चुनाव को चुनौती देने वाले कुछ पहलवानों की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को अदालत के पहले के निर्देशों की परवाह नहीं है।
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