सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया।
कोर्ट ने इस मामले में अब यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि जमीन विवाद के केस में आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी की आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने बिना सुनील का पक्ष सुने, 22 जुलाई को उनका घर गिराने का आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया था। हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी है।
Add Comment