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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कसा शिकंजा

Bulldozeraction-Supremecourt
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अक्सर हमें अपराधियों की सम्पतियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता रहा है फिर चाहे वह अयोध्या केस के आरोपी मोईद खान की प्रॉपर्टी हो या भू माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी। UP से शुरू हुआ बुलडोज़र एक्शन धीरे धीरे दूसरे राज्यों में देखा जाने लगा था। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी की प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है और यदि कोई दोषी है भी, तब भी उसके घर को गिराना सही नहीं है। बेंच के समक्ष दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की हर कार्यवाई म्युनिसिपल कानून के अनुसार और अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही की गई है। इस मामले में जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरे देश के लिए गाइडलाइन भी जारी कर सकती है।

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