क्या राहुल गांधी नहीं हैं भारतीय नागरिक? हाइकोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि, 10 दिनों में राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका में दाखिल की गए तथ्य पर्याप्त नहीं है।

अगली सुनवाई 5 मई को होगी तब तक केंद्र सरकार सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट पेश करे। आपको बता दें कि यह मामला 2019 का, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले आरोपों को खारिज कर दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है और इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि, केवल किसी कंपनी के दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख होने से राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक नहीं हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये दावा किया कि, उनके पास राहुल गांधी के ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं जिससे ये साबित होता है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं।
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