महाकुंभ में हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर ध्यान देते हुए कहा कि इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही एक याचिका दायर की जा चुकी है इसीलिए मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि महाकुंभ में हुई भदगड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। दरअसल याचिकाकर्ता की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की रिपोर्ट दें।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार
2 months ago
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