कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह को हाइकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि, एक मंत्री होने के नाते उनका यह बयान गैरजिम्मेदाराना है। मंत्री को हर बात जिम्मेदारी के साथ बोलनी चाहिए।
वहीं जबलपुर हाइकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि, क्या आपने ये एफआईआर मंत्री को बचाने के लिए लिखी है? इसे पढ़कर समझ ही नहीं आ रहा कि शाह की गलती क्या है। इसमें उनके कोई आरोप लिखें ही नहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधर ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि, एफआईआर ऐसे लिखी गई है जिसे आसानी से रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, इस एफआईआर को दोबारा लिखा जाए और इस मामले की पूरी जांच कोर्ट की निगरानी में होगी।
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