अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट का कहना है कि, कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अपनी मनमर्ज़ी करने खुली छूट नहीं दी है। संविधान के तहत अतंरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। आपातकालीन स्थिति के नाम पर इस अधिकार को राष्ट्रपति नहीं ले सकता। आपको बता दें कि यह फैसला मैनहट्टन की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने दिया, जिसपर ट्रंप सरकार ने टैरिफ की पैरवी करते हुए अपने बयान में कहा कि टैरिफ की मदद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने में मदद मिली। लेकिन कोर्ट ने ट्रंप सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया।
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