Home » डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने वाले भी बन सकते हैं फार्मेसिस्ट
Health Health & Fitness

डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने वाले भी बन सकते हैं फार्मेसिस्ट

NewRulesForPharmacist
NewRulesForPharmacist

केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में फार्मेसिस्ट की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए है। फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा ‘एलोपैथिक रिक्रूटमेंट रूल 2024’ अधिसूचित कर फार्मेसिस्ट के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव कर दिए है। अब बैचलर फार्मेसी के साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को भी सम्मिलित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि आर्टिकल 309 के तहत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में भर्ती के नए नियम बनाये गये है। पहले भर्ती के नियम के अनुसार फार्मेसिस्ट भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी और 2 वर्ष का अनुभव या बैचलर इन फार्मेसी निर्धारित थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस , फार्माकोथेरेपी प्रबंधन, दवाओं का प्रबंधन, मरीजों की काउंसलिंग के साथ ही उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोगों से बचाव में फार्मेसिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है । उच्च योग्यता धारक फार्मेसिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की नियुक्ति होने से स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

इसके साथ ही फेडरेशन ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फार्मासिस्टों की मदद करने के लिए यह भी अनुरोध किया है कि कार्यरत फार्मेसिस्टो के लिए सेवाकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फार्मेसिस्टो को भी अनुभव के आधार पर मास्टर या डॉक्टरेट जैसी उच्च डिग्री दी जाये।